रामपुर, संवाददाता : UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को एक और कानूनी झटका लगा है। रामपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड घोटाले के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में 7 साल जेल की सजा सुनाई है। कार्ट ने यह सजा अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड (PAN Card) मामले में सुनाई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। इस फैसले के बाद आजम खां को फिर से बेटे के साथ जेल जाना पड़ेगा। वो दो महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुए थे। इन धाराओं में सुनाई सजा BJP विधायक आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम ने दो फेक पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था। इस मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की सजा सुनाई है। 120B में एक साल की सजा 420 धारा में 3 साल की सजा, 468 में 3 साल और 471 में 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को 467 में सबसे अधिक 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला ?यह मामला दिसंबर 2019 में दर्ज हुआ था, जब BJP विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपनी उम्र छिपाने के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जिसका इस्तेमाल आयकर रिटर्न और बैंक खातों के लिए किया गया। वहीं, दूसरे पैन कार्ड में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई, जिसे 2017 के स्वार-तांडा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान इस्तेमाल किया गया। Post navigation Delhi blast case : कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा Indore News : पॉप-रॉक बैंड ने दी संगीत और दोस्ती से भरी एक यादगार रात