ब्रसेल्स, एजेंसी : पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाकर वर्ष 2018 से भारत से फरार हुआ घोटालेबाज मेहुल चोकसी की जमानत याचिका बेल्जियम की एक अदालत ने खारिज कर दी है। चोकसी के वकील ने की थी मुलाकाततीन जजों की पीठ ने सुनवाई के बाद जमानत न देने का फैसला सुनाया। इससे पहले चोकसी के भारतीय वकील विजय अग्रवाल ने जमानत की सुनवाई से पहले एंटवर्प में जेल में चोकसी से मुलाकात की। भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर चोकसी को पिछले हफ्ते बेल्जियम की पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार कर लिया था। चोकसी बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई। भारत चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए कर रहा प्रयास विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रहा है। जायसवाल ने कहा, हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि चौकसी भारत में मुकदमे का सामना कर सके। बेल्जियम सरकार से भारत ने किया है अनुरोधगौरतलब है कि भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। बेल्जियम और भारत के बीच प्रत्यर्पण समझौते में एक दूसरे के आर्थिक अपराधियों को सुपुर्द करने का प्रविधान है। मेहुल के मामले में समस्या सिर्फ यह है कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब है। वह इस आधार पर बचने की कोशिश कर सकता है। Post navigation इजरायल के हमले 14 लोगों की मौत, पानी के टैंकर और बुलडोजर किए नष्ट दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी, पहलगाम हमले को लेकर एयरपोर्ट पर की बैठक