MP-MLA कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला की बरकरार रखी 7-7 साल की सजा

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रामपुर, संवाददाता : Rampur News : पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपीलों पर रामपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की सजा के विरुद्ध दायर की गईं अपीलें खारिज कर दीं। दोनों की 7-7 साल की सजा बरकरार रखी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि 2 पैन कार्ड मामले में सजा में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा के विरुद्ध उनकी अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा के विरुद्ध अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

सेशन कोर्ट ने सजा में कोई राहत नहीं दी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत नहीं दी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। वहीं इस मामले में स्टेट की तरफ से सजा बढ़ाने के मामले में पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने एक रिवीजन दाखिल किया था जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई के वक्त उनका पक्ष भी सुनने के निर्देश सेशन कोर्ट को दिए हैं।

गौरतलब है कि रामपुर शहर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को थाना सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैन काडर् बनवाए। जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2 अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें से पहले में 01 जनवरी, 1993 और दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज है। लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के चलते आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में बंद हैं।

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