नई दिल्ली,डिजिटल डेस्क :राजपाल यादव को 10 जुलाई को दिल्ली की कोर्ट 9 करोड़ के कर्ज मामले में तीन महीने की जेल भेज दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील अवनीश सिक्का ने बताया है कि आखिर कोर्ट ने राजपाल को क्यों तीन महीने की जेल की सजा दी है। सिक्का ने बताया कि इस मामले में राजपाल यादव ने कुल 21 केस फाइल किए थे और सभी के सभी आज कोर्ट ने खारिज कर दिए। अदालत ने राजपाल को तीन महीने की जेल और 1.05 करोड़ हर केस में फाइन के रूप में जमा करने को कहा है। पत्नी राधा भी भरेंगी 5-5 लाख जुर्माना सिक्का ने आगे बताया कि राजपाल की पत्नी राधा भी सभी केस में आरोपी थीं। उन्हें भी हर केस में पांच लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश है। अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा पूरा करने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया। इसके साथ ही आखिरी सुनवाई में राजपाल ने कहा था कि ‘मैं फूटी-कौड़ी नहीं दूंगा चाहे मुझे 5 बार जेल क्यों न जाना पड़ जाए। सिक्का ने आगे बताया कि फिर राजपाल को दो महीने का समय भी दिया गया कि या तो पैसे भरो या सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिक्का ने आगे बताया कि फिर राजपाल को दो महीने का समय भी दिया गया कि या तो पैसे भरो या सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Post navigation 1.19 करोड़ से चमकेगा ‘रानी जी का शिवाला’ पर्यटन विभाग करवाएगा सौंदर्यीकरण मासूम आरव हत्याकांड में फैसला, बेरहम कातिल विराज को फांसी