संवाददाता ,नई दिल्ली। SC on bulldozer action राज्य सरकारों द्वारा आरोपियो के घर पर बुलडोजर चलाने के प्रकरण में बीते दिन उच्चत्तम न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है, तो भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। इस बीच न्यायालय के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देख सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी प्रशंसा की है। Post navigation UP: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौत की फर्जी खबर चलाने पर मुकदमा दर्ज PM Brunei Visit: ब्रुनेई की धरती से चीन को कड़ा संदेश, पीएम मोदी ने सुनाई खरी-खरी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी दिया खास मैसेज