मऊ, संवाददाता : उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाता स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12 डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा।
उक्त फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा किया जायेगा।