बिलासपुर, संवाददाता : निलंबित आईएएस रानू साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। 7 जनवरी जनवरी को इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस प्रकरण में आज आदेश जारी किया गया है।
जब कि निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला प्रकरण में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। कोल घोटाला प्रकरण को लेकर वर्ष 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस प्रकरण में रानू के घर छापा मार कर हुए लंबी पूछताछ की गई।
ईडी द्वारा कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया गया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी प्रकरण में संलिप्तता पाई गई थी। रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।