जौनपुर(मछलीशहर), कमलेश यादव : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना मछलीशहर जौनपुर में अभियुक्तगण द्वारा मार पीट के सम्बंध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से अभियुक्तगण को धारा-323/325/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को मु0 4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा मार पीट का अपराध कारित करने के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना मछलीशहर में मु0अ0सं0-171/89 धारा- 323/325/34 भादवि पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी।
परिणामस्वरुप दिनांक 06.03.2024 को एसीजे ( एसडी ) जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.लालजी पुत्र रामनिहोर 2. फुलगेन पुत्र रामनरेश 3.अमरनाथ पुत्र भगवतीदीन 4. बड़ेलाल पुत्र रामप्रसाद निवासीगण कोढ़ा थाना मछलीशहर जौनपुर को आरोपित धारा 323/504/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा प्रत्येक को कुल मु0 4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण को 01 माह 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्तगण द्वारा जेल मे बिताई गयी अवधि सजा की अवधि मे समायोजित की जायेगी। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।