लखनऊ, रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम खान का नाम शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिये गए थे । रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम हटाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एक पत्र लिखा था।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने नाम हटाने का दिया आदेश
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अपात्र व्यक्ति का नाम काट दिया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कानून के मुताबिक , किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसे मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है, “यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से अब्दुल्ला आजम खान का नाम तत्काल मतदाता सूची से हटा दिया जाए।”
दूसरी बार गई सदस्यता गई
विगत में मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा अब्दुल्ला आजम को दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद कर दी गई थी। अब्दुल्ला आज़म की सीट को 13 फरवरी को खाली घोषित कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब उनकी सदस्यता गई है। पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद कर दी थी, क्योंकि उनकी औसत आयु 25 वर्ष से कम थी। अब्दुल्ला आज़म खान 11 मार्च, 2017 को सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को कर दिया था निरस्त
इसी महीने के प्रारम्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की समीक्षा याचिका को निरस्त कर दिया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला सही निर्णय था।