औरैया, संवाददाता : थाना फफूंद क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़छाड़ के दोषी कुलदीप कुमार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह ने सोमवार को सात वर्ष के कठोर करावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
थाना फफूंद में वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि 24 जून 2017 की रात में कुलदीप कुमार निवासी अछल्दा उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस सक्रिय हुई व दोनों की बरामदी कर मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा सोमवार को निर्णय सुनाया गया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिलाजज मनराज सिंह ने दोषी कुलदीप कुमार निवासी अछल्दा को सात वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदान करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड धनराशि की आधी पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए कुलदीप कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।