प्रयागराज, संवाददाता : याची शाहीन फातिमा निवासी ऐनुउद्दीनपुर करेली प्रयागराज ने माननीय उच्च न्यायालय में मृतक आश्रित कोटे में अपने बेटे को नौकरी दिलाई जाने के संदर्भ में याचिका दाखिल की।
याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया न्यायमूर्ति अजीत कुमार को बताया कि याची के पति स्वर्गीय केसर जावेद आजमी जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालक के पद पर रहते हुए सेवा की थी। 2015 में बीमार होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।
सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय में विचाराधीन रहते वर्ष 2020 में मृत्यु हो जाने के उपरांत हाइकोर्ट के निर्देश में सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान 18 मार्च 2024 को मिल गया लेकिन याची के पुत्र को मृतक आश्रित कोटे में योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाये जाने के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया । जिस पर माननीय उच्चन्यायालय ने क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज को 1 महीने के अंदर आदेश की सत्यापित कॉपी प्रस्तुत किए जाने के उपरांत निर्णय लेने का आदेश दिया है ।