वकीलों की ड्रेस में सिर्फ वकील रहेंगे, दलाल, मुंशी नहीं -बार एसोसिएशन

dehradun-news

देहरादून, संवाददाता : देहरादून के जिला सत्र न्यायालय प्रांगण या चैंबर ब्लॉक में सफेद शर्ट और काली पैंट या कोट सिर्फ एडवोकेट ही पहन सकते हैं, यदि कोई मुंशी, दलाल या वकालत के छात्र (इंटर्न) वकील की ड्रेस में नजर आए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत तौर पर वकालत का कार्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

बार एसोसिएशन ने लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही सभी अधिवक्ताओं से निवेदन किया है कि उनके यहां जो भी व्यक्ति मुंशी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका परिचय पत्र बार एसोसिएशन देहरादून से बनवा लें।

पहचान कर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा
बार के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट की ओर से जारी विशेष सूचना के अनुसार, एसोसिएशन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो अधिवक्ता नहीं हैं, वे स्वयं को अधिवक्ता दर्शाते हुए न्यायालय परिसर में काम कर रहे हैं। वे अधिवक्ता की वेशभूषा में न्यायालय में उपस्थित भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी अधिवक्ता के साथ मुंशी का कार्य करते हैं, लेकिन न्यायालय परिसर में काली पैंट तथा सफेद शर्ट में घूमते हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसे सभी लोगों की पहचान करके मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

इंटर्न के लिए नए नियम
इंटर्न को स्पष्ट निर्देश दिए हैं वे अपने कॉलेज की ड्रेस में आएं, जिस पर कॉलेज का मोनोग्राम बना हो। कॉलेज का परिचय पत्र भी पहनकर आएं। निर्देशों का पालन न करने वाले इंटर्न के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उनके कॉलेज को पत्र भेज दिया जाएगा।

India’s cricketers will score 200 against New Zealand Designs of Mehendi for Karwa Chauth in 2024 Indian Women’s T20 World Cup Qualifiers Simple Fitness Advice for the Holidays Top 5 Business Schools in the World