नई दिल्ली, संवाददाता : दिल्ली में रहते हुए अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, तो अब जरा सावधान हो जाएं। दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब गंभीर मामलों में सीधे FIR दर्ज की जा रही है।
दिल्ली रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर FIR दर्ज की गई है। ये देश में इस तरह का पहला मामला है, जहां इस उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई शुरू हुई। पहले केवल चालान काटा जाता था, लेकिन अब जान को खतरा पैदा करने वाले मामलों में कानूनी एक्शन लिया जा रहा है।
देश में पहली FIR
3 जनवरी को दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड ड्राइविंग का पहला मामला दर्ज हुआ। घटना शाम करीब 4:45 बजे हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास हुई। एक चार पहिया वाहन को तेज रफ्तार से गलत दिशा में चलाते पाया गया, जिससे सामने से आ रहे वाहनों की जान को खतरा हुआ।
आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। ASI सुनील कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
इन धाराओं में FIR
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 लगाई गई, जो तेज या लापरवाही से ड्राइविंग कर जान को खतरा पैदा करने से संबंधित है। इस धारा के तहत सजा 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पहले यह भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत आता था।
इसके अलावा, आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का बीमा नहीं था, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं 3/181 (बिना लाइसेंस ड्राइविंग), 146 (बिना बीमा) और 196 (बिना दस्तावेज ड्राइविंग) भी लगाई गईं। आरोप पर लगाई गई ये धाराएं जमानती हैं, इसलिए आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई।
