सुलतानपुर,संवाददाता :लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार, 20 फरवरी को सुलतानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। करीब 27 मिनट तक राहुल गांधी ने न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है और सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने दावों के समर्थन में जल्द ही अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले की तारीख पर राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे। उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने आवेदन देकर बताया था कि वह केरल में हैं और समय की मांग की थी। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला यह मामला कर्नाटक में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने दीवानी अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई जारी है। पहले भी हुए थे पेश राहुल गांधी इससे पहले 26 जुलाई 2024 को अदालत में पेश हुए थे। इसके बाद वह कई तारीखों पर अनुपस्थित रहे। 19 जनवरी को गैरहाजिरी पर अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। Post navigation CG : बनारस मार्ग बाधित कर जन्मदिन मनाने वाले 7 आरोपित पकडे गए Indore Gold Silver Rate : इंदौर में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट