नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : देश में LPG संकट की खबरों के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस सप्लाई के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन पहले से मौजूद है, उन्हें अब घरेलू LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। यह बदलाव आवश्यक वस्ट्तु अजधजनयम (Essential Commodities Act) के तहत जारी आदेश पर आधारित है।
घरेलू LPG सप्लाई नियमों में यह बदलाव देश में चल रहे LPG संकट के बीच आया है। यह फैसला मुख्य रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन वाले घरों पर लागू होता है। जिन घरों में PNG का कनेक्शन लगा हुआ है, ऐसे उपभोक्ता न तो नया LPG कनेक्शन ले सकते हैं, न ही पुराना सिलेंडर रख सकते हैं और न ही रिफिल करा सकेंगे।
अगर उपभोक्ता के पास पहले से PNG और LPG दोनों हैं, तो LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से मना कर सकती हैं। देश में करीब 1.5 करोड़ घरों में PNG है और 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG आसानी से लग सकती है।
क्यों लिया गया यह फैसला ?
यह संशोधन Essential Commodities Act, 1955 के तहत जारी एक सप्लाई ऑर्डर के माध्यम से लागू किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्य एलपीजी संसाधनों को बेहतर तरीके से वितरित करना और घरेलू उपभोक्ताओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, खासकर जब वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। देश में LPG की मांग बहुत बढ़ गई है। ईरान-अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से LPG इम्पोर्ट में दिक्कत आ रही है।
