वाराणसी,संवाददाता : विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने जैतपुरा इलाके की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को गवाही न देने के लिए डराने और उस पर जानलेवा हमले के प्रकरण में भदोही जिले के पूर्व विधायक विजय मिश्र, भतीजे मनीष मिश्र, उसके बेटे विष्णु मिश्र, पोते विकास मिश्र और दामाद मुकेश तिवारी पर आरोप तय कर दिया है। अब प्रकरण की सुनवाई नौ अक्तूबर को होगी।
आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्ना को पुलिस कस्टडी में आगरा जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। इसी तरह मनीष मिश्रा को बुलंदशहर जेल और विष्णु मिश्रा को लखीमपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। विजय मिश्रा की बेटी गरिमा तिवारी की तरफ से अत्यधिक बीमार होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश की मांग की गई। इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उसे नौ अक्तूबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया। आरोप तय किए जाते समय एडीजीसी विनय कुमार सिंह अभियोजन की तरफ से कोर्ट में मौजूद रहे।
सितंबर 2021 में जैतपुरा थाने में दर्ज हुआ था प्रकरण
प्रकरण के मुताबिक, वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में रहने वाली एक गायिका ने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। भदोही के गोपीगंज थाने में पूर्व विधायक विजय मिश्र सहित अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में 18 अक्तूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता का आरोप था कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गवाही न देने के लिए जानलेवा हमला किया गया। घर आकर गवाही न देने के लिए धमकाया गया। इसे लेकर 13 सितंबर 2021 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में विजय मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।