गाज़ीपुर, संवाददाता : मुख्तार अंसारी को करंडा मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच वर्ष की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया है।
गैंगस्टर प्रकरण में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है।
जब कि गुरुवार को गैंगस्टर प्रकरण में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।