नई दिल्ली,रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : उद्धव ठाकरे के गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को सोमवार को उच्चतम न्यायालय में अपील की है।
याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने से इनकार
वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे गुट के नेतृत्व वाले पीठ ने कहा, ‘नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे बाएं, दाएं या केंद्र। कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।’ शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के प्रकरण मामले का उल्लेख किया। मुख्यन्यायाधीश ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।
वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के भरत गोगावाले ने कहा- ‘हमने स्पीकर को नोटिस दिया है। हम ईसीआई के आदेश का पालन कर रहे हैं। आगे कैसे बढ़ना है, इस पर हम विचार करेंगे। चूंकि ईसीआई ने हमें शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसलिए यह कार्यालय अब हमारा है।’
उद्धव ठाकरे गुट को उपचुनाव पूरा होने तक ‘धधकती मशाल’
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था,लेकिन आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव पूरा होने तक ‘धधकती मशाल’ चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी।
आयोग ने कहा कि शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत वोट मिले। तीन सदस्यीय आयोग ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को विजयी शिवसेना उम्मीदवारों के पक्ष में 23.5 प्रतिशत वोट मिले।