वाराणसी, संवाददाता : ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के प्रकरण में शनिवार को जिला अदालत से आदेश आ गया है। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें टीम ने चार सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील किया था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 हफ्ते तक सर्वें रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। रिपोर्ट की मांग हिंदू पक्ष के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी मांग किया है। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति किया था , फिर ईमेल आईडी भेजकर रिपोर्ट मांगी है।
सर्वे रिपोर्ट लीक न की जाये, मीडिया कवरेज पर लगे रोक
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में आपत्ति दाखिल किया है। कमेटी ने अनुरोध किया कि शपथ पत्र लेने के बाद ही सर्वे की रिपोर्ट दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्वे की रिपोर्ट लीक नहीं किया जायेगा । मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग भी सुनश्चित किया जाना चाहिए ।