Mau : मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी भगोड़ा घोषित, गैर जमानती वारंट जारी

AFSA-MUKHTAR

मऊ, संवाददाता : सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कराने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने पर स्थाई गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने जालसाजी कर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में आरोपी माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने पर स्थाई गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

अविलंब न्यायालय में पेश करने का आदेश

साथ ही पुलिस अधीक्षक को आफसा अंसारी का नाम मफरुरी रजिस्टर मे दर्ज करने तथा गिरफ्तार होने पर अविलंब न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। जेएम ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक व संबंधित थानाध्यक्ष को अनुपालन के लिए भेजने का आदेश दिया।

मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव का है।बताते चले कि तत्कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें विकास कंस्ट्रक्शन राजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ को आरोपी बनाया गया।

वादी का आरोप था कि तहसील सदर के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र रैनी गांव में विकास कंस्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ ने अभिलेखों मे खुर्द बुर्द कर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध एंटी भू माफिया में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें।

पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला यूसुफपुर निवासी माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। न्यायालय में आरोपी आफसा अंसारी के उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट तथा उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेशिका जारी किया गया।

बावजूद इसके आरोपी आफसा अंसारी को न तो पुलिस गिरफ्तार कर सकी, न ही वह न्यायालय में हाजिर हुई। जिस पर तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने 8 अप्रैल 25 को आरोपी आफसा अंसारी के विरुद्ध स्थाई गैर जमानती वारंट जारी किया।

साथ ही पुलिस अधीक्षक को अभियुक्ता आफसा अंसारी का नाम मफरुरी रजिस्टर में दर्ज करने तथा गिरफ्तार हो जाने की स्थिति में उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। जेएम ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक व संबंधित थानाध्यक्ष को अनुपालन के लिए भेजा।

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