ऐतिहासिक निर्णय : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्राकृतिक संपदा संरक्षण हेतु 300 वर्ष पुराने कुएं की खुदाई का दिया आदेश

ALLAHABAD-HIGHCOURT

प्रयागराज,संवाददाता : बस्ती जिले के ग्रामसभा खझौला में एक 300 वर्ष से भी अधिक पुराने कुएं को अवैध रूप से कब्जा करके इसे 3 वर्ष पूर्व मिट्टी भर कर पाट दिया गया था। हाइकोर्ट ने बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि बस्ती जिला प्रशासन तत्काल कुएं की पूर्व स्थित बहाल करना सुनिश्चित करें।

याचिकाकर्ता प्रोफेसर महेंद्र पाल चौधरी ग्रामसभा खझौला के ही मूल निवासी हैं, और इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। अक्सर देश के अन्य भागों में व विदेश में रहते हैं। प्रोफेसर चौधरी ने इस मामले में उचित कार्यवाही हेतु शासन, प्रशासन से शिकायत किया, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई तब प्रोफेसर महेंद्र पाल चौधरी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को बहस के दौरान तथ्यों को अवगत कराया कराते हुए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश को अवगत कराया, जिसपर बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया।

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