प्रयागराज,संवाददाता : हाइकोर्ट ने जौनपुर जिले के थाना मडियाहू के अंतर्गत ग्राम रामपुर नद्दी के निवासी प्रेमचंद अग्रहरि व 5 अन्य के विरुद्ध एन्टी भू माफिया कानून के तहत न्यायालय से सम्मन आने पर चल रही पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है।
याचीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मा. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष बहस में बताया कि याचीगण का मुकदमा अपने विरोधी शिव शंकर श्रीवास्तव से 1959 से चल रहा है। डिक्री आदेश में परिवर्तन करने हेतु शिव शंकर श्रीवास्तव के द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज होने पर अपने निजी फायदे के लिए लेखपाल से मिलकर याचीगण के विरुद्ध एफ आई दर्ज करा दिया।जिस पर आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सम्मन आने पर उसको निरस्त किये जाने हेतु याचिका दाखिल की गई।
याचीगण की ओर से अधिवक्ता ने बहस में बताया कि इस एफ आई आर से कुछ महीने पूर्व भी बाउंड्री वाल को लेकर जमीन कब्जा करने के विवाद होने पर याचीगण के विरूद्ध शिव शंकर श्रीवास्तव ने एफआईआर दर्ज कराया था जिसमे याचीगण जमानत पर है और दोनों पक्षों के बीच सिविल वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।