Azam Khan को हुई 10 साल की सजा और 14 लाख जुर्माना

RAMPUR-NEWS

रामपुर, संवाददाता : डूंगरपुर के एक और प्रकरण में सपा नेता आजम खां को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को आजम खां को 10 वर्ष की सजाऔर 14 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीतापुर जेल से जुड़े।

2019 में समाजवादी नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर चोरी , मारपीट , लूटपाट,समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। जिनमे से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में समाजवादी नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में आजम खान सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

सपा नेता आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने आजम खां व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया था। गुरुवार को दोनों को सजा सुनाई गई।

यह है प्रकरण
डूंगरपुर मोहल्ला निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम औरदरोगा फिरोज खां, छह दिसंबर, 2016 की सुबह बस्ती में गए और उनसे मकान खाली करने को बोले। दरोगा फिरोज ने फायर भी किया।इसके साथ ही उसका सोना, चांदी व पांच हजार रुपये और वाशिंग मशीन,लूटकर भाग गए। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का भी नाम सम्मिलित किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।

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