प्रयागराज, संवाददाता : Prayag Raj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट तौकीर रजा को झटका लगा है। बरेली हिंसा के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कहा है कि ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ की तुलना ‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर’, ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’, ‘जय श्री राम’ या ‘हर-हर महादेव’ जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ नारा कानून और देश की संप्रभुता-अखंडता को चुनौती देता है। यह नारा लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने वाला है। इसकी तुलना ‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर’, ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’, ‘जय श्री राम’ या ‘हर-हर महादेव’ जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान व डॉ.नफीस को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि, अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज बरेली हिंसा मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर लोगों को इकट्ठा होने और मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। रोक के बावजूद 200 से 250 लोग पहुंचे थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो ‘सर तन से जुदा’ के नारे लगाते हुए पथराव कर दिया था। पेट्रोल बम और फायरिंग की गई थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिजबरेली हिंसा मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर लोगों को इकट्ठा होने और मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। रोक के बावजूद 200 से 250 लोग पहुंचे थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो ‘सर तन से जुदा’ के नारे लगाते हुए पथराव कर दिया था। पेट्रोल बम और फायरिंग की गई थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्यों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सभी परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद कोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। Post navigation धर्मांतरण कांड : शमीम की दबंगई से परेशान लोगो ने किया पलायन युवती का धर्म परिवर्तन कराकर दी प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी