सोनभद्र, संवाददाता : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 वर्ष की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और आठ वर्षो की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। 8वर्षो तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया । एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी धन राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी भी चली जाएगी है। विधायक के वकील ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की थी।