Singapore : भारतीय मूल की महिला को अपमानित करने पर चीनी व्यक्ति को सजा

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सिंगापुर,एनएआई : चीनी मूल के सिंगापुरी शख्स को भारतीय महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, मामले 7 मई, 2021 का है, जब आरोपी ने कोविड के दौरान चोआ चू कांग हाउसिंग एस्टेट में नॉर्थवेल कंडोमिनियम में एक 57 वर्षीय भारतीय मूल की महिला का नस्लीय अपमान करने और नीता की छाती पर पैर मारकर उसको चोट पहुंचाई थी।

अभियुक्त को जेल और जुर्माना

आरोपी वोंग पर जुर्माना भी लगाया गया है और उसे पीड़ित को मुआवजे के तौर पर SGD13.20 यानी 6986 हजार रुपये भी देने होंगे। जुर्माना राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए, जिला न्यायाधीश शैफुद्दीन सरुवान ने जोर देकर कहा कि नस्लीय और धार्मिक शत्रुता के सिंगापुर के समाज में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सोमवार को सजा सुनाने से पहले, जज के अनुसार कि इस प्रकरण में निवारक सजा सर्वोपरि है और नोट किया कि वोंग ने निर्लज्जता पूर्वक अपराध किया है।

जनवरी में शुरू हुई नौ दिवसीय सुनवाई के बाद, न्यायाधीश शैफुद्दीन ने जून में वोंग को हमले और पीड़िता की नस्लीय भावनाओं को आहत करने के मामले में दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान, वोंग ने नस्लीय अपमान शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष ने समुदाय और नस्लीय सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए छह से नौ महीने के बीच जेल की सजा की मांग की थी।

दंपती ने पीड़िता से की बदसलूकी

पीड़िता नीता ने मुकदमे के पहले दिन गवाही दिया कि 7 मई, 2021 को वह चोआ चू कांग स्टेडियम की तरफ जा रही थी, जहां वह एक फास्ट-फूड रेस्तरां में कार्य करती थी, तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर वोंग और उसकी मंगेतर चुआ युन हान को देखा। इसके बाद दंपती ने नीता से मास्क उतारने को कहा, जब नीता ने ऐसा नहीं किया और दंपती को समझाने प्रयास किया ।

उप लोक अभियोजक मार्कस फू और जोनाथन ली के अनुसार “आरोपी ने इसके बजाय शिकायतकर्ता को डांटा और मौखिक रूप से नीता का अपमान किया। बात और आगे न बढ़े, इसलिए नीता ने सिर्फ इतना कहा कि भगवान आपका भला करें और दंपती इस बात पर नाराज हो गए।”

चश्मदीद ने कोर्ट में दी गवाही
नीता ने यह भी गवाही दी कि हमले के बाद वहां मौजूद एक शख्स ने उसकी मदद की और उसके बायीं बांह लगी चोट पर प्लास्टर कराय। पीड़िता ने उसी शाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी, जिसका किसी भी पक्ष से कोई संबंध नहीं था, उसने गवाही दी कि उसने एक व्यक्ति को नीता को लात मारते देखा था।

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