नई दिल्ली , डिजिटल डेस्क : बांबे हाई कोर्ट ने पुलिस को कानून के प्रविधानों के प्रति पूर्ण अवहेलना और आराम तलबी से जांच के लिए फटकार लगाई है और इस संबंध में केंद्र सरकार से भी सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में महीनों तक प्रारंभिक जांच करती है, जबकि कानून में यह अनिवार्य है कि इसे 14 दिनों के भीतर किया जाए। जस्टिस अजय गडकरी और रंजीत सिंह भोंसले की पीठ ने एक आदेश में कहा कि पुलिस शिकायतों की प्रारंभिक जांच महीनों से कर रही है, जबकि इसे 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ? कोर्ट ने आदेश दिया, ”हम इसे उचित समझते हैं कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार का दृष्टिकोण लिया जाए कि क्या बीएनएसएस के प्रविधान सभी पुलिस थानों पर लागू होते हैं और यदि हां, तो इसे सख्ती से और ईमानदारी से क्यों नहीं अपनाया गया।” Post navigation Chilee : 35 वर्षों बाद दक्षिणपंथी सरकार, राष्ट्रपति चुनाव में कास्ट की जीत Rajsthan : 2.90 लाख के नकली नोट बरामद, सहारनपुर से जुड़े तार