दुर्ग, संवाददाता : छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी पर राज्य जीएसटी विभाग ने 317 करोड़ रुपये की टैक्स और पेनाल्टी का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक निर्धारित राशि 90 दिन के भीतर जमा करनी होगी। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विभाग व्यापारी के मालिकाना हक वाली 12 चिह्नित संपत्तियों को कुर्क कर रकम की वसूली करेगी। राज्य जीएसटी की टीम ने जुलाई 2025 में गुटखा कारोबारी के दुर्ग जिला स्थित जोरातराई और गनियारी की फैक्ट्री में छापा मारा था। जांच में सामने आया कि यहां सितार नाम से गुटखा की पैकिंग कर उसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था। पैकिंग का काम सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक किया जाता था। काम करने वाले मजदूरों को छिंदवाड़ा से लाया गया था। इसके बाद जांच टीम ने कारोबारी के बेटे सागर जुमनानी की राजनांदगांव स्थित कोमल फूड फैक्ट्री में भी जांच की। टीम को जानकारी मिली थी कि गुटखे का रॉ मटेरियल कोमल फूड फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। विभाग ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पांच वर्षों के कारोबार की गणना की और इसी आधार पर बकाया टैक्स व पेनाल्टी की राशि निर्धारित की। Post navigation डिप्टी सीएम शिंदे का सख्त आदेश, बोले- खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर लगे मकोका भारत- अफगान सीरीज का शेड्यूल तय, कब और कहां खेलेंगे खिलाडी