मऊ, संवाददाता : Hate Speech : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच प्रकरण में शनिवार को अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा दी गई। न्यायालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।
विगत विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के प्रकरण मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है
जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और दूसरे लोगों को आरोपी बनाया गया था।
विगत तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी थी । कस्बे के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के समय कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद एक एक अधिकारी को सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दिया था ।
इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।