Pakistan : हाईकोर्ट में चौक का नाम भगत सिंह करने पर जून में होगी सुनवाई

BHAGAT-SINGH

लाहौर, एजेंसी : पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर में शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए शुक्रवार को लाहौर हाई कोर्ट से समय मांगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिका में भगत सिंह के नाम पर शादमान चौक का नाम रखने के बारे में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए जिला सरकारों के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। 2018 में उच्च न्यायालय ने सरकार को लाहौर में शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था।

इस प्रकरण में पहले ही काफी हो चुका है विलम्ब
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के सहायक वकील जनरल इमरान खान ने अदालत से कहा कि शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को और समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील खालिद जमा कक्कड़ ने दलील दी कि इस प्रकरण में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

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