हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपियों की गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

ALLAHBAD-HIGHCOURT

वाराणसी, संवाददाता : याची प्रभु नारायण यादव व 8 अन्य की याचिका पर डकैती सहित अन्य मारपीट की एफ आई आर 156(3) के तहत न्यायालय के आदेश पर हुई एफ आई आर को हाइकोर्ट में रद्द किये जाने को लेकर याचिका दाखिल किया। याचीगन की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर माननीय न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की बेंच ने याचीगणो की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

याची सहित परिवार के अन्य आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया

याची की अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी रोहित यादव पुत्र वंश नारायण यादव ग्राम बेटावर पोस्ट बच्छाव ,थाना रोहनिया,वरुणा जिला वाराणसी ने याची गढ़ के विरुद्ध लूट सहित अन्य धाराओं में घटना के 6 महीने के बाद 156(3) धारा के अंतर्गत प्रार्थना दिए जाने पर न्यायालय के आदेश पर याची सहित परिवार के अन्य आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जबकि विपक्षी के द्वारा बंटवारे का मुकदमा दाखिल हुआ था और विपक्षी ने प्रार्थीगणों की जमीन पर बाउंड्री वॉल तोड़कर गिराए जाने पर प्रार्थीगढ़ की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

चार्जशीट दाखिल किए जाने पर विपक्षी ने काउंटर ब्लास्ट के रूप में फर्जी मेडिकल व घटना के आधार पर डकैती,मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है जबकि लेखपाल की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि विपक्षी स्वयं प्रार्थीगढ़ की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। गांव के लोगों के द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं की गई न ही प्रार्थीगढ़ घटना के समय पर मौजूद थे। मामला पूरी तरीके से सिविल प्रकृति का है जिसको आपराधिक रंग दे दिया गया है जिस पर न्यायालय ने विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है और अगली तारीख प्रति उत्तर दाखिल किए जाने के पश्चात नियत करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख तक याचीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया ।

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