प्रयागराज, संवाददाता : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक कर्मचारी की पत्नी साहीन फातिमा को सेवानिवृत् सभी भुगतान व अन्य लाभ ब्याज के साथ दिए जाने की मांग पर हाइकोर्ट ने निर्देश पारित किया। याची की ओर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी के समक्ष बताया कि याची के पति केशर जावेद आज़मी निवासी करेली इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद में परिचालक के पद पर 26 साल से कार्यरत थे।
बीमारी के कारण समय पर ड्यूटी पर न पहुंच पाने पर प्रार्थीनी के पति को वर्ष 2015 में क्षेत्रीय प्रबंधक इलाहाबाद ने सेवा समाप्ति के आदेश पारित कर दिया था। याची के पति ने उस आदेश के विरुद्ध अपील किया जो खारिज होने पर पुनः उस आदेश के खिलाफ द्वितीय अपील लंबित रहने के दौरान वर्ष 2020 में प्रार्थीनी के पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई । प्रार्थीनी को मात्र ₹1000 ही पेंशन दी जा रही है।
प्रार्थीनी ने क्षेत्रीय प्रबंधक व प्रबंध निदेशक लखनऊ को प्रत्यावेदन भी दिया है लेकिन आज तक प्रार्थीनी के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिस पर न्यायालय ने याची को पुनः नये प्रतिवेदन के साथ आदेश की प्रति को लगाते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक,इलाहाबाद को दो सप्ताह में देने का निर्देश दिया है और उसके बाद 4 सप्ताह के अंदर क्षेत्रीय प्रबंधक को याची के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार करने का आदेश पारित करने के निर्देश देतें हुए याचिका निस्तारित कर दी।