हाइकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के बहाल न होने पर विभाग से मांगा जवाब

PRAYAGRAJ-NEWS

प्रयागराज, संवाददाता : याची सत्यपाल सिंह आगरा जिले के खैरागढ़ थाना में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में हुई एफआईआर की जांच के साथ साथ चल रही विभागीय जांच में जवाब दाखिल करने के बाद आज तक सस्पेंट रखा गया है। तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने याची व अन्य एक पुलिस कंप्यूटर आपरेटर को सस्पेंड किया था ।याची ने सस्पेंशन आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी है।

याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया को बताया कि सस्पेंशन के 3 महीने के बाद नया सस्पेंशन आदेश कारण सहित पारित करना होता है जबकि याची जुलाई 2022 से सस्पेंड़ चल रहा है। विभाग ने अभी तक याची के विरुद्ध चल रही आपराधिक और विभागीय जांच को भी पूरा नही किया जबकि पूर्व में हाइकोर्ट ने विभागीय जांच को जल्द जांच पूरी करने का आदेश भी दिया था।

वर्तमान समय मे याची का तबादला आगरा से गौतमबुद्धनगर में पुलिस लाइन से सम्बद्ध कर दिया गया है जिससे आर्थिक रूप से परेशान है। याची को सुप्रीम कोर्ट के दिये निर्देश के क्रम में 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड नही रखा जा सकता है अगर कोई नया कारण सहित सस्पेंशन आदेश विभाग जारी नही करता ।याची को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए जिस पर न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार व पुलिस कमिश्नर आगरा से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है और सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल नियत की है।

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