हाईकोर्ट ने सिर्फ सामान्य जाति की नियुक्ति करने के प्रावधान को किया निरस्त

ALLAHBAD-HIGHCOURT

प्रयागराज, संवाददाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के ग्राम लौंदखुर्द ब्लाक शंकरगढ़ बारा में आरती सिंह (पटेल) को सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति होने के 1 महीने 10 दिन काम करने के बाद 5 जनवरी 2022 को जिला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज के द्वारा नियुक्ति निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया था। याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति दुनादी रमेश की खंडपीठ ने याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर कोर्ट ने कोरोना काल मे सिर्फ सामान्य जाति की नियुक्ति करने के प्रावधान पर जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया।

याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में कोविड़ पॉजिटिव होने से याची के पति की मृत्यु हो गई थी। सरकार द्वारा 58189 वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें कोविड़ पॉजिटिव मृतक के परिजनों के द्वारा ही आवेदन किए जाने पर जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा संसुति किए जाने पर याची की नियुक्ति की गई थी। याची के द्वारा एक महीने 10 दिन काम करने के पश्चात उनको जिला पंचायत राज अधिकारी ने यह कहकर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी कि शासनादेश के क्रम में ग्राम पंचायत लौंदखुर्द में ग्राम प्रधान की अनारक्षित सीट पर कोविड़-19 से मृतक बारिशन के आवेदन पर केवल सामान्य जाति को ही नियुक्ति दी जा सकती है जबकि यांची पिछड़ी जाति (कुर्मी) से है जो शासनादेश के विपरीत है।

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