हाईकोर्ट ने याची के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के आदेश पर लगाई रोक

ALLAHBAD-HIGHCOURT

प्रयागराज, संवाददाता : मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस एरिया के केसरी कुंज कालोनी में मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई कॉलोनी में विपक्षी मनमीत कौर को हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है याची किरन सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा के समक्ष बहस में बताया कि याची के घर के सामने रह रही महिला के पति का ट्रेवल्स और टेंट का कारोबार है।

याची के घर के सामने पिछले 10 सालों से रोड के किनारे लगे हरे पेड़ों को कटवा कर अवैध निर्माण कर गाड़िया खड़ी करती है जिससे यांची और आने जाने वाले लोगों को आए दिन विपक्षी से लोगों का विवाद होता है कई बार पुलिस और नगर निगम ने अवैध पार्किंग को लेकर कार्यवाही भी की है जिस संदर्भ में याची ने विपक्षी व अन्य नौ लोगों के विरुद्ध गाली गलौज ,धमकी,मारपीट करने व अवैध गाड़ी खड़ी करने के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराए जाने पर मात्र दबाव बनाने हेतु विपक्षी ने याची के विरुद्ध झूठी एफ आई आर उसी दिन गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए दर्ज करा दिया।

जबकि दर्ज कराई गई एफ आई आर में घटना का स्थान, समय व तारीख कहीं नहीं बताया गया याची को ट्रायल कोर्ट से सम्मन कर तलब किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर माननीय हाइकोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता व विपक्षी को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए आदेश किया है और अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *