ITR जमा करने के बाद आईटीआर को करें ई-वेरिफाइड

INCOME-TAX

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क : आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स विभाग पहले की कह चुका है कि रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।

इनकम टैक्स की ओर से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आईटीआर भरने के बाद उसे ई-वेरिफाइड करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका रिटर्न अधूरा माना जाएगा।

देश भर में कितने लोग भर चुके हैं आईटीआर ?
इनकम टैक्स विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार , 27 जुलाई, 2023 तक 5.03 करोड़ आईटीआर जमा कर दिए गए हैं और इसमें से 4.46 करोड़ आईटीआर को ई-वेरिफाइड कर चुके है। ई-वेरिफाइड हो चुके आईटीआर में से 2.69 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस किया जा चुका है।

बता दें, ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट नहीं कराना होता है। उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

क्यों आईटीआर जमा करना चाहिए ?
वे सभी लोग जिनकी आय बेसिक इनकम टैक्स की छूट की सीमा से अधिक है। उन सभी लोगों को अपना आईटीआर जमा करना चाहिए। इसकी मदद से इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं जैसे 80C, 80CCD, 80D, 80G, 80TTA, 80TTB आदि की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है।

इससे आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल भी बनती है। यह विदेश यात्रा करने और लोन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी कार्य आता है। इस कारण से हर वो व्यक्ति जो टैक्स के दायरे में आते है उन्हें टैक्स हर हाल में भरना चाहिए।

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