वाराणसी, संवाददाता : जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर बुधवार को फैसला सुना दिया। जिला जज ने सर्वें रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही रिपोर्ट अदालत में दाखिल किया था।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और सहमति बनी कि ASI की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। ASI ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट देने पर आपत्ति जता रही थी, इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए। नकल के लिए पक्षकार कोर्ट में आवेदन देंगे।
मां शृंगार गौरी केस की वादिनी रेखा पाठक, मंजू व्यास ,सीता साहू,और लक्ष्मी देवी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट की प्रति दिए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया था। यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है वादिनी महिलाओं का कहना है । इसे गोपनीय बनाकर सनसनी खेज बनाया जा रहा है।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के मुताबिक कि यदि सर्वे रिपोर्ट वादिनी महिलाओं को दिया जाता है तो उन्हें भी दिया जाये। एएसआई के अनुसार कि जब तक प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के मुकदमे में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में दाखिल न कर दे, तब तक उसे सार्वजनिक न किया जाए।