कन्नौज कांड में बुआ और नवाब को लेकर सीडीआर में चौंकाने वाला खुलासा

KANNAUJ-NEWS

कन्नौज, संवाददाता : अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी बुआ की तलाश में एसओजी ने नोएडा-दिल्ली समेत एनसीआर में कई संभावित जगहों पर छापेमारी की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका है। आरोपी बुआ ने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है, जिससे पुलिस को उसकी सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पीड़िता की बुआ की तलाश में जुटी है। बुआ ही उसे डिग्री कॉलेज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के पास लेकर गई थी।

किशोरी के माता-पिता ने भी बुआ पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर वह उसी दिन से पुलिस की नजर में चढ़ गई थी। मुकदमे में नामित होने के बाद एसपी ने आरोपी बुआ की तलाश में छह टीमों को लगाया है।

इसमें एसओजी को दिल्ली एनसीआर भेजा गया, क्योंकि वहां बुआ का अक्सर आना-जाना होता था। पुलिस ने बुआ के संभावित ठिकानों का पता लगा लिया, लेकिन जब वहां दबिश दी तो वह नहीं मिली। कई दिन तक छापामारी करने के बाद एसओजी अब वापस लौट रही है। बुआ की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम जुटी है।

पुलिस ने जुटाए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। इनमें सबसे पहले पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव व पीड़िता की बुआ के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें ज्ञात हुआ कि दोनों के बीच घटना वाले दिन कई बार बात चीत हुई।

दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य डिग्री कॉलेज का डीवीआर है, जिसमें पीड़िता अपनी बुआ के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। वह कितनी देर तक वहां रुकी, इसका भी रिकॉर्ड है। पुलिस ये सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोर्ट में पेश करेगी।

आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और पीड़िता की बुआ के बीच घटना वाले दिन दोपहर से ही बातचीत हो रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने दोनों के नंबरों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट) खंगाली। पुलिस का दावा है कि उसके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी।

क्या बोले एसपी
अमित कुमार आनंद, एसपी ने बताया कि आरोपी महिला की तलाश में पुलिस की छह टीमें लगी हैं। सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य जुटाए हैं, जो आरोप पत्र के साथ कोर्ट में प्रेषित किए जाएंगे। –

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