MP : HSRP नंबर प्लेट लगवाने में मोबाइल नंबर और OTP की अनिवार्यता हटाने की तैयारी

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भोपाल, संवाददाता : भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रही है। इसी स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित बदलाव के तहत अब नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं रहेगा।

विभाग का मानना है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने और ओटीपी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण कई वाहन मालिक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते एचएसआरपी लगाने का अभियान प्रभावित हो रहा है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

प्रदेश में बड़ी संख्या में वाहन अभी भी बिना एचएसआरपी

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में लगभग 63 लाख वाहनों में अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी बाकी है। हालांकि, अब तक करीब 28 लाख वाहनों में ही यह प्लेट लग पाई है।

अभियान की गति बढ़ाने के लिए विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है और वाहन मालिकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

ग्रामीण और बाहरी क्षेत्रों में अधिक समस्या
विभागीय सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों और शहरों के बाहरी क्षेत्रों में सामने आ रही है। कई वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर वाहन के रिकॉर्ड से लिंक नहीं हैं, जबकि कई मामलों में ओटीपी से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी सामने आई हैं।

इन्हीं कारणों से आवेदन प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है और लोग नंबर प्लेट लगवाने से वंचित रह जाते हैं। अब मोबाइल नंबर की अनिवार्यता खत्म करने से वाहन मालिकों को आवेदन करने में काफी सुविधा मिल सकेगी।

वाहन मालिकों से जल्द प्लेट लगवाने की अपील

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इससे वाहन की पहचान अधिक सुरक्षित और आसान हो जाती है।

साथ ही यदि वाहन चोरी हो जाए या किसी अपराध में उपयोग हो, तो उसकी पहचान और पता लगाने में भी यह प्लेट काफी सहायक साबित होती है।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन
वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट बुक माई एचएसआरपी पोर्टल के माध्यम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी परिवहन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन करते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे फोटो पहचान पत्र की भी जरूरत होगी।

इसके अलावा पुरानी नंबर प्लेट से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। आवेदन पूरा होने के बाद निर्धारित समय पर वाहन लेकर संबंधित केंद्र पर जाना होगा, जहां पुरानी नंबर प्लेट हटाकर नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी जाएगी।

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