नई दिल्ली, एनएआई : पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने वाले विधेयक को संसद ने शुक्रवार को पारित कर दिया। संसद से पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 में अधिकतम 10 वर्षो की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है।
परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इस विधेयक को शुक्रवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक छह फरवरी को लोकसभा से पारित हो गया था। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री यह विधेयक युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है।
विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनका भविष्य सुरक्षित है। विपक्षी दलों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने उच्च सदन में विधेयक का समर्थन किया, लेकिन पेपर लीक, धोखाधड़ी और अन्य कदाचार की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक कड़े मानदंडों और उपायों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।