प्रयागराज,संवाददाता : पति प्रेम सागर निवासी मल्लावा जिला हरदोई की ओर से हाइकोर्ट में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति दीपक वर्मा के समक्ष बहस में बताया कि याची की पत्नी दिव्या राठौर निवासी अम्बेडकर पुरम आवास विकाश नम्बर 3 थाना कल्याणपुर कानपुर नगर ने अपने परिवार वालो के बहकावे में आकर अतिरिक्त दहेज मांगने मारने पीटने का झूठा आरोप लगाकर कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में 2022 में एफ आई आर दर्ज करा दिया। वर्ष 2017 में पति प्रेम सागर की शादी दिव्या राठौर से हुई थी पति प्रेम सागर हरदोई जिले के रहने वाले है, और सहायक अध्यापक के पद पर उन्नाव में पति पत्नी दोनों कार्यरत है। उनकी पत्नी ने परिवार के जेठ ,जेठानी पर भी मारने पीटने अतिरिक्त दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाया है जबकि कथित घटना के दिन कानपुर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नही था। ज्येठ भी बाराबंकी में अध्यापक है। पति की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2017 में याची की शादी दिव्या राठौर से हुई थी। याची ने ही अपनी पत्नी को पढ़ाया और तैयारी करवाकर 2020 में अध्यापक बनवा दिया, जिससे लगभग 60 हजार सैलरी मिलती है, जबकि पति को लोन की क़िस्त कटने के बाद 22 हजार रुपये ही सैलरी के रूप में मिलता है। शादी के बाद ही 1 बेटा पैदा हुआ, लेकिन लोगो के बहकावे में आकर अब वह याची के साथ नही रहना चाहती है, जबकि याची अपनी पत्नी को रखने को तैयार है जिसपर न्यायालय ने याची के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के आदेश पारित करने के साथ मामले को मध्यस्थता केंद्र हाइकोर्ट में भेज दिया और याची को 20 हजार रुपये भी पत्नी के नाम से जमा करने का आदेश दिया।याची पत्नी को पढ़ाकर अध्यापक बनावाने पर पछतावा कर रहा है, क्योकि अब पत्नी अपनी सैलरी से मिल रहे रुपयों से कई झूठे केस में पति व परिवार वालो को फसाकर पैरवी कर रही है। Post navigation El Nino से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 10-15 दिनों में थम सकती है वर्षा की गति 72 Hoorain Review : दिल को झकझोर देती है फिल्म 72 हूरें