आगरा, संवाददाता : पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पुलिस ने 16 जून को कुर्की पूर्व नोटिस चस्पा किया था। जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। 16 जुलाई को यह समय सीमा समाप्त होने वाली है। अब पुलिस कोर्ट में कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रार्थनापत्र देगी।
दिव्यांश चौधरी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा किया गया था दर्ज
शाहगंज स्थित ऋषि मार्ग पर 15 अप्रैल को जूता कारोबारी और उनकी बेटी को गाड़ी से कुलचने की कोशिश हुई थी। मामले में शाहगंज थाने में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया। गैर जमानती वारंट लिया। आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली। वहां से 21 दिन की मोहलत मिली थी। उसे स्थानीय अदालत में समर्पण करना था, लेकिन समर्पण नहीं किया। 16 जून को पुलिस ने आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। एक महीने का समय देने पर भी आरोपी ने अभी तक कोर्ट में समर्पण नहीं किया है।
एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि विवेचक को निर्देशित किया गया है। समय सीमा ख़त्म होते ही पुलिस कोर्ट जाएगी। कुर्की की कार्रवाई का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र देगी। कोर्ट का आदेश मिलने पर आरोपित की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।
पंचायत में भी नहीं हुआ समझौैता
युवती के परिजन का आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के प्रयास हुए। समझौते के लिए पंचायत हुई। युवती के परिवार के एक करीबी ने पंचायत के बारे में पुलिस को जानकारी दी। आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति ने धमकाया तो पंचायत में मामला बिगड़ गया और समझौते पर सहमति नहीं बन सकी।