बेंगलुरु,एनएआई : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने एक बयान के चलते पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस का एक विज्ञापन फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कर्नाटक की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के एक प्रकरण में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल के अलावा अदालत ने सीएम सिद्दरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस भेजा गया है।
भाजपा ने दर्ज कराया था केस
बीजेपी ने राहुल गांधी के अलावा सिद्दरमैया और शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने प्रकरण में संज्ञान लिया है। 27 जुलाई को बयान दर्ज किए जाएंगे। आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है। इस प्रकरण में सभी लोगो को मंगलवार को सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है।
क्या है प्रकरण ?
बीजेपी के राज्य सचिव केशव प्रसाद ने 9 मई को शिकायत दायर कराई थी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठे विज्ञापनों द्वारा बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक , कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था।
डेढ़ लाख करोड़ के घोटाले का आरोप
इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ’40 प्रतिशत कमीशन’ में लिप्त थी। इस तरह से बीजेपी ने चार सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया था। कांग्रेस के ये आरोप आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक हैं।