Railway की संपत्ति को नुकसान पहुचाने पर अब मिलेगी 10 साल की सजा और जुर्माना भी

INDIAN-RAILWAY

नई दिल्ली,एनएआई : केंद्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीयकृत यातायात नियंत्रण और मध्य एवं पश्चिम रेलवे की ट्रेन प्रबंधन प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना में दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) को भी आइटी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है। आइटी अधिनियम के मुताबिक , एक संरक्षित प्रणाली एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो अक्षम या नष्ट होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य को कमजोर करेगा।

कोई भी व्यक्ति जो आइटी एक्ट के प्रविधानों का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Useful And Successful Yoga Practices World’s Oldest Castles Duleep Trophy How India Is Doing C Success India D The Cutest Saree Outfits for Shweta Tiwari FIVE NATIONS HAVE NO RIVERS