Allahbad Highcourt : रेप व एस.सी.एस.टी. के आरोपी को मिली हाइकोर्ट से राहत,गिरफ्तारी पर लगी रोक

ALLAHBAD-HIGHCOURT (2)

प्रयागराज,संवाददाता : प्रयागराज के थाना जार्जटाउन में हिम्मतगंज निवासिनी महिला ने अपनी पुत्री के साथ रेप व जाति सूचक शब्दो के साथ गाली गलौच करने के मामले में जौनपुर निवासी रणधीर पटेल व उसकी माँ के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपीगण की ओर से दाखिल याचिका में याचीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ के समक्ष बहस में बताया कि याची का शिकायतकर्ता की बेटी के साथ फेसबुक के द्वारा सी एम पी डिग्री कालेज में 2020 में मुलाकात हुई थी।

याची व शिकायतकर्ता की बेटी ने मिलकर परिवार को बिना बताए की शादी

याची व शिकायतकर्ता की बेटी ने मिलकर परिवार को बिना बताए शादी कर लिया था। फिर 2 साल तक पति पत्नी की तरह मिलते रहे। इसी दौरान याची की नियुक्ति उत्तरप्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर होने से ट्रेनिंग में जाने पर याची का संपर्क उसकी बेटी के साथ नही हो पाया। याची ने जौनपुर न्यायालय में बिदाई का भी मुकदमा दाखिल कर रखा है।

अपर शासकीय अधिवक्ता व शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याची ने गर्दन पर चाकू रख कर जबरन रेप किया है और बाद में शादी का ढोंग रचकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष याचीगण के विरुद्ध बयान दिया है और पीड़िता का मेडिकल भी हो चुका है।

याची की ओर से बताया कि याचीगण के विरुद्ध शिकायतकर्ता के भाई श्याम बाबू जो वकील है उन्होंने बरगला कर एफ.आई .आर .दर्ज कराई है और पुलिस द्वारा फोन करने पर अपने आपको वह लड़की का चाचा बताते है पीड़िता अनुसूचित जाति की है। पीड़िता एम.एस.सी. इलाहाबाद यूनिवरसिटी से पास किया है और उसने याची के साथ समझबूझ कर शारीरिक संबंध बनाए है कोई जबरदस्ती नही हुआ है जो याची की पत्नी है लेकिन पीड़िता की माँ याची की पत्नी को घर नही भेज रही है।

जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई तक याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया और जांच पर पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता व शिकायतकर्ता को 2 सप्ताह में याचिका पर जवाब लगाने का निर्देश दिया।

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