Mukhtar Ansari : रुंगटा मामले में पांच साल छह माह की सजा

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वाराणसी, संवाददाता : महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने के प्रकरण में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश हुआ।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस प्रकरण में अदालत द्वारा जो सवाल पूछा गया, मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया। अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपी का लिखित बयांन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त की तिथि निश्चित किया है।

यह है प्रकरण
कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी का अपहरण किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड की पैरवी न करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा । इस प्रकरण में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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