मुंबई, संवाददाता : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को यहां की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
न्यायिक हिरासत में सैफ का आरोपी
अदालत ने पाया कि उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया आधार नहीं है। बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस द्वारा आगे की हिरासत की मांग करने के लिए आवेदन पर गौर करने के बाद कहा कि इसके लिए कोई नया आधार नहीं बनाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) कोमल ¨सह राजपूत ने कहा, ”कम से कम इस स्तर पर आगे की पुलिस हिरासत उचित नहीं है।”
पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। भारतीय न्याय संहिता के प्रविधानों का हवाला देते हुए अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि यदि कोई नया घटनाक्रम होता है, तो पुलिस तय समय के भीतर शेष अवधि के लिए फिर से आरोपित की हिरासत मांग सकती है।
नए आपराधिक कानूनों के अनुसार, पुलिस किसी व्यक्ति की 15 दिनों तक की हिरासत मांग सकती है। यह अपराध की गंभीरता के आधार पर गिरफ्तारी से 40 या 60 दिनों की अवधि के दौरान लगातार या अंतराल में हो सकता है। बता दें कि 19 जनवरी को मुंबई पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था।
बढ़ाई गई सैफ की सुरक्षा
16 जनवरी की रात को मुंबई के बांद्रा स्थिति सतगुरु शरण सोसाइटी में सैफ अली खान के घर पर उनपर जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया, जिसके चलते एक्टर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसके बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली खान 6 दिनों भर्ती रहे। इस हमले के बाद सैफ और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा उनके घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इतना ही नहीं जब तक इस मामले की जांच चलेगी, तब तक मुंबई पुलिस सैफ अली खान और परिवार को पूरी सुरक्षा देगी। बता दें कि इस अटैक के बाद से सैफ का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और आए दिन इस केस में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं।