वाराणसी, संवाददाता : विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई की गई। जिसमें अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवंबर को उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। अदालत के अनुसार वर्ष 2000 के इस पुराने प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है। आरोपी के खिलाफ कई तारीखों से गैर वारंट जारी है फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहे है। बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आप तत्कालीन कांग्रेस युवा अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगा था। इस प्रकरण में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना है। Post navigation Air Pollution : प्रदूषण से बचाव के लिए घरों के पौधों का ले रहे सहारा, नर्सरियों में बढ़ी मांग Aligarh नगर निगम बोर्ड ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया पास, शासन लगाएगा अंतिम मुहर