SC से PK की जन सुराज पार्टी को फटकार

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नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी की बिहार चुनाव 2025 परिणाम रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारों को लोकप्रियता के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। याचिका में नीतीश सरकार पर महिला रोजगार योजना के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया गया था।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारों को अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। बेंच ने टिप्पणी की कि मतदाताओं द्वारा नकारे गए उम्मीदवारों को लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित किशोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणियां कीं।

किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि महिला रोजगार योजना की धनराशि मतदान से ठीक पहले लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी, जिससे उनके अनुसार चुनाव परिणाम प्रभावित हुए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किशोर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

10,000 रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की घोषणा से पहले जानबूझकर “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” में अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ा।

पार्टी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने चुनाव तिथियां तय होने के बाद 10,000 रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की घोषणा से पहले जानबूझकर “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” में अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ा। 

पार्टी का दावा है कि यह स्वयं में मतदाताओं को अनुचित रूप से लुभाने और प्रभावित करने के लिए अपनाई गई भ्रष्ट कार्यप्रणाली का स्पष्ट प्रमाण है, ताकि वे सत्ताधारी सरकार के पक्ष में मतदान करें। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस योजना के लिए कानून पारित करने के बजाय बिहार के आकस्मिक निधि का उपयोग करना संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन है।

संदर्भित योजना को चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा बिना किसी विधायी स्वीकृति के लागू किया गया था

जन सूरज की याचिका में कहा गया है कि यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि संदर्भित योजना को चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा बिना किसी विधायी स्वीकृति के लागू किया गया था और याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार, इस योजना का बजट बिहार राज्य की आकस्मिक निधि से लिया गया था। अतः, उक्त योजना नियमित बजटीय आवंटन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि राज्य की आकस्मिक निधि से ली गई थी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन है।

विधानसभा चुनावों में, सत्तारूढ़ एनडीए को 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत के साथ 202 सीटें मिलीं। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में, इसने 206 सीटें जीती थीं।

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