बिलासपुर, संवाददाता : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया की कानूनी मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सौम्या ने ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी और आर्डर रिजर्व रख लिया गया था। जबकि, शराब घोटाले के केस में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए ईडी की स्पेशल बेंच में आवेदन प्रस्तुत किया है। Post navigation Bharat में AI जॉब्स का बूम, इस वर्ष 3.80 लाख भर्तियों का अनुमान CG : डिप्टी सीएम ने किया देवरानी जेठानी पुल का निरीक्षण, ठेकेदार को फटकार